गुरुग्राम जिला प्रशासन ने शुक्रवार को कोरोनोवायरस के प्रकोप को देखते हुए घरों से बाहर निकलते समय लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया।
जिलाधीश अमित आर्य के आदेश अनुसार सभी व्यक्ति गली, अस्पताल कार्यालय मार्केट आदि स्थानों पर मांस पहनेंगे। यहां तक कि अपने व्यक्तिगत वाहन या सरकारी वाहन में भी यात्रा करते समय मास्क पहनना जरूरी किया गया है।
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सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि वे बिना मास्क पहने बैठक में नहीं आएंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले, अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि दिल्ली, पंजाब और राजस्थान ने भी सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।