बड़े धूम- धाम और श्रद्धा के साथ मनाये जाने वाले छठ पर भी कोरोना का साया आ चूका है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस साल छठ पूजा का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नही किया जाएगा, हालांकि भक्त अपने-अपने घरों में या किसी निजी स्थल पर छठ पर्व मना सकेंगे। छठ पर्व के लिए कोविड-19 दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा। DDMA (Delhi Disaster Management Authority) की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किया गया है।
क्या है आदेश में ?
आदेश के मुताबिक दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक ग्राउंड, घाट और मंदिर में नवंबर के महीने में छठ पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी जिलों के डीएम और डीसीपी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसके साथ ही शांति सौहार्द और कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सभी डीएम और डीसीपी को निर्देश दिया गया है कि वो छठ के त्योहार से पहले अपने इलाकों के धार्मिक और सामाजिक लीडर्स, छठ पूजा समितियों के साथ मीटिंग करें।
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बंगाल में ये है आदेश।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में छठ पूजा मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि आने वाले त्योहारों पर पटाखों पर प्रतिबंध के फैसले का कड़ाई से पालन कराया जाए। पटाखे जलाने से कोविड-19 के कारण उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रतिबंध के आदेश का हर जगह पालन कराया जाए।
कब है छठ ?
इस साल छठ पर्व 18 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। 18 नवंबर को इसकी शुरुआत होगी, इस दिन नहाय खाय, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 21 नवंबर की सुबह उषा अर्घ्य के साथ इसकी समाप्ति होगी।