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कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को सुनाई चार साल कैद की सजा

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कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा को सुनाई चार साल कैद की सजा

 

दिल्ली की विशेष अदालत ने आज यानी बुधवार को छत्तीसगढ़ के कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस फैसले में पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और उनके बेटे 4 साल कैद की सजा दी है।  बता दें कि कोर्ट ने उनके बेटे देवेंदर दर्डा, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ अदालत ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, 2 वरिष्ठ लोक सेवकों के.एस. क्रोफा और के.सी. सामरिया को भी 3 साल की सजा सुनाई है।

 

वहीं सीबीआई ने भी अदालत से मामले में दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि दोषी सेहत का हावला देकर कम सजा की मांग नहीं कर सकते हैं, मामले में दोषियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

बता दें कि इससे पहले 13 जुलाई को कोर्ट ने विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव समेत पांच अन्य आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों को दोषी ठहराया था।