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इलेक्टोरल बॉन्ड केस: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, 12 मार्च तक दें जानकारी देने का दिया अल्टीमेटम

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इलेक्टोरल बॉन्ड केस: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार, 12 मार्च तक दें जानकारी देने का दिया अल्टीमेटम

 

इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को SBI (स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया) जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका को खारिज कर दिया है। पांच सदस्यीय बेंच ने SBI को आदेश देते हुए मंगलवार यानी 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने SBI से 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने को कहा है।

SBI की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। साल्वे का कहना है कि SBI की समस्या यह है कि पूरी प्रक्रिया को उलटना पड़ेगा। एसओपी ने सुनिश्चित किया था कि कोर बैंकिंग सिस्टम और बांड नंबर में खरीदार का कोई नाम नहीं हो।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 26 दिन में आपने क्या किया। ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि एसबीआई को सिर्फ सीलबंद कवर खोलना है, विवरण एकत्र करना है और चुनाव आयोग को जानकारी देनी है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? आपका आवेदन उस पर चुप है।