लंदन: ब्रिटिश गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने संजय भंडारी के भारत प्रत्यर्पण के संबंध में रेफरेंस नोट को मंजूरी दे दी है. खबरों के मुताबिक, गृह सचिव ने 12 जनवरी को प्रत्यर्पण आदेश को मंजूरी दी थी. संजय भंडारी के पास उच्च न्यायालय में आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिन का समय है.
संजय भंडारी, जो आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए भारत में वांछित है और वर्तमान में यूके में शरण मांग रहा है. बता दें कि संजय भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के आरोप हैं.
एक अधिकारी ने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया, “भंडारी के प्रत्यर्पण को ब्रिटेन के गृह सचिव ने पिछले सप्ताह मंजूरी दे दी है. यह हमें उसे यहां लाने के लिए एक कदम और करीब लाता है लेकिन संजय के पास अब भी मौका है वह उच्च न्यायालय जा सकता है.”
इससे पहले 7 नवंबर को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई करने वाले डिस्ट्रिक्ट जज माइकल स्नो ने कथित तौर पर निष्कर्ष निकाला था कि उनके प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं है.
सुनवाई के दौरान, भारतीय अधिकारियों ने कहा कि भंडारी को स्वास्थ्य देखरेख के साथ तिहाड़ जेल में एक अलग सेल में रखा जाएगा, जबकि वह अपने खिलाफ मामलों के लिए अदालत में मुकदमे का सामना करेगा.
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