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कोरोना वायरस के चलते वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया कई राहतो का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी.
उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार जल्द ही कोरोनो वायरस संकट के कारण कारोबार और वाणिज्यिक गतिविधियों के बीच एक आर्थिक पैकेज लेकर आएगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया और निम्नलिखित उपायों की घोषणा की –

  • वर्ष 2018-19 के लिए, ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है, और लेट पेमेंट पर ब्याज दर 12% से 9% तक कम हो गई है।

 

  • मार्च, अप्रैल और मई 2020 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

 

  • किसी भी बैंक के एटीएम से कॅश निकालने पर अगले तीन महीने तक कोई शुल्क नहीं।

 

  • बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस की भी जरूरत नहीं

 

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  • TDS पर ब्याज 18 से घटाकर 9 फीसदी किया गया

 

  • आधार और पैन कार्ड लिंक करने की तारीख 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई।

 

  • विवाद से विश्वास योजना 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई।

 

  • कस्टम क्लीयरेंस 30 जून, 2020 तक 24 घंटे संचालित होगा।

इसके अलावा करदाताओं को दी गई अन्य राहतों में स्रोत पर कर कटौती, यानी TDS पर ब्याज को 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है.

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प्रशांत टम्टा

प्रशांत पिछले 3 साल से न्यूज़मोबाइल से जुड़े हैं। उन्होंने IIMC से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया हैं. इन्हे राजनीति, राष्ट्रीय और शासन से जुड़ी ख़बरों में रुचि हैं.

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