कोरोना महामारी में दिल्ली के अस्पतालों में बिगड़ते हालातों और ऑक्सीजन की कमी के सनकत के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। दरअसल अब जनता को राहत देने के लिए सरकार ने कहा है कि होम आइसोलेशन में कोरोना के जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है वे सरकार की वेबसाइट delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड की डिटेल्स और कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देनी होगी तभी आप ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए मान्य होंगे।
Delhi Government says all persons requiring oxygen for home isolation can apply on https://t.co/m7SSc7qkHN with a valid photo ID, Aadhaar card details and COVID positive report #OxygenShortage #Oxygen #OxygenEmergency #DelhiFightsCorona pic.twitter.com/GNjReXWHXf
— NewsMobile (@NewsMobileIndia) May 6, 2021
क्या है पूरा प्लान ?
दरअसल अब दिल्ली में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों के लिए सरकार घर पर ही इमरजेंसी ऑक्सीजन देने के लिए केंद्रीकृत ऑक्सीजन पूल बनाएगी। यह पूल जिलाधिकारियों की निगरानी में काम करेगा। जिलाधिकारी के पास ही कोविड मरीज की गंभीरता को देखते हुए तय करने का अधिकार होगा कि उसे घर पर ऑक्सीजन देना है या नहीं। फिलहाल सभी जिले को स्वास्थ्य विभाग ने 20-20 ऑक्सीजन सिलेंडर का कोटा दिया गया है।
कितने मरीज़ है होम आइसोलेशन में।
दिल्ली में 50 हजार से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में हैं। अभी अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वह अस्पताल की तरफ भागता है, जिससे वहां बेड भर जाते हैं। सरकार घर पर ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर अस्पतालों में भीड़ कम करने की तैयारी कर रही है।
कैसे करे रजिस्ट्रेशन/ पंजीकरण।
- होम आइसोलेशन में अगर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वे https://delhi.gov.in/ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, या कोई वैध फोटो आईडी, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, सीटी स्कैन जैसे दूसरे डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे।
- ऑक्सीजन के लिए मिलने वाले ऑनलाइन आवेदनों की जांच के लिए संबंधित DM पर्याप्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे। ये कर्मचारी प्रायरिटी के आधार पर आवेदकों को ई-पास जारी करेंगे।
- डीएम ही ऐसे डिपो और डीलर की पहचान करेंगे, जो मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ही काम करेंगे। ऐसे मरीजों को किसी भी स्थिति में प्लांट तक जाने को नहीं कहा जा सकता है।
- डीएम ही ये निश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन डीलर्स रोज अपने सिलेंडर तय किए गए प्लांट पर रीफिल करवा सकें।
- ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर डीएम तारीख, समय और जगह के साथ पास जारी करेंगे, जिससे डिपो पर ऑक्सीजन सिलेंडर बदला जा सके या दिया जा सके। पास जारी करने से पहले ही डीएम ही निश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हों।
- डीएम ही ये तय करेंगे कि ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई न्यायपूर्ण तरीके और बराबरी से जरूरतमंदों में हो। ऑक्सीजन के भरोसे चल रहे नॉन कोविड हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, एंबुलेंस और एसओएस सिलेंडर्स को भी इसकी सप्लाई सही तरह से हो।
सरकार ने की ये अपील।
इस नयी राहत के एलान के साथ ही सरकार ने दिल्लीवालों से खाली पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर दान करने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी आशीष कुंद्रा के मुताबिक, राजघाट डीटीसी बस डिपो में एक केंद्र बना है, जहां लोग सिलेंडर दान कर सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी के लिए 011 23270718 पर कॉल कर सकते हैं।