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आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, 7 दिनों की मिली पैरोल

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आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, 7 दिनों की मिली पैरोल

राजस्थान में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे धर्मगुरु आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बाबा को सात दिन की पैरोल दी है। 85 वर्षीय बाबा को पुलिस हिरासत में इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। बता दें कि पिछले 11 साल में बाबा पहली बार जेल से बाहर आएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उनकी अंतरिम पैरोल मंजूर की।

मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी दें।

आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में हैं, इसके बाद से उन्होंने कई बार जेल से बाहर आने और जमानत पाने की कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा। बताया जा रहा है हाल ही में जेल में सजा काट रहे आसाराम के सीने में अचानक दर्द उठा, जिस वजह से उसे जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था।

आसाराम बापू को जोधपुर की POCSO अदालत ने अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गुजरात की एक ट्रायल कोर्ट ने बाबा को 2013 में अपने सूरत आश्रम में एक महिला शिष्या के साथ कई बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया था।

 

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