गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को फंसे हुए व्यक्तियों जैसे कि छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों आदि को रेल के माध्यम से आवाजाही की अनुमति दे दी है, राज्य और रेलवे बोर्ड इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करेंगे।
रेल मंत्रालय रेलवे टिकटों की बिक्री, ट्रेन स्टेशन, ट्रेन प्लेटफार्मों पर और ट्रेनों के भीतर सोशल डिस्टैन्सिंग और अन्य सुरक्षा उपायों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। इससे पहले केंद्र ने सिर्फ बसों के जरिये फसे हुए लोगों के आवाजाही की अनुमति दे दी थी.
Movement of migrant workers, pilgrims, tourists, students & other persons, stranded at different places, is also allowed by #SpecialTrains to be operated by @RailMinIndia. MoR to designate nodal officer(s) for coordinating with States/ UTs for their movement#lockdown #Covid_19 pic.twitter.com/UvEvDH1Ibj
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 1, 2020
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दरअसल, केंद्र सरकार ने मजदूरों को गृह राज्य भेजने सहित तमाम गाइडलाइन जारी की है. जिसके बाद देश के कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी.
केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों को वापस लाने की प्रक्रिया राज्य सरकारों ने शुरू कर दी है. राज्य सरकार की मांग पर रेल मंत्रालय ने पहली स्पेशल ट्रेन चलाई है, जो शुक्रवार की सुबह तेलंगाना के लिंगमपेल्ली में फंसे मजदूरों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हुई है. ये ट्रेन रात 11 बजे हटिया पहुंचेगी.