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हाई कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश, कुलभूषण जाधव का वकील नियुक्त करने का भारत को मिले एक और मौका

पाकिस्तान की एक अदालत ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया कि कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने की खातिर वह भारत को एक और मौका दे. इसके साथ ही अदालत ने मामले में सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी. कुलभूषण मामले में अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।

गुरुवार को जारी आदेश में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका भारत को मिलना चाहिए। पाकिस्तान अभी तक इस केस को लेकर कई बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) के निर्देशों का पालन करने की दुहाई दे चुका है, लेकिन उसके सभी दावे खोखले साबित हुए हैं।

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बता दे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत से कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेशों का पालन करने के लिए पाकिस्तान ने भारत को ‘कांसुलर’ (Consular access) प्रदान किया. हालांकि उसने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका भारत को देने की बात कही और केस की सुनवाई को एक महीने (3 अक्टूबर) के लिए टाल दिया ।

बता दे भारतीय सेना के 50 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में “जासूसी और आतंकवाद” के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

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