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सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, SC का आदेश- ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में होती रहेगी पूजा

नई दिल्ली: ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा के मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है. दरअल ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा होती रहेगी. मस्जिद कमेटी की पूजा पर रोक लगाने की मांग नामंजूर कर दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पूजा होती रहेगी. इसके अलावा शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि व्यास जी तहखाने में यथास्थिति बरकरार रहेगी. मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस भी जारी किया गया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी दखल के बिना यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.





