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नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सभी FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों के संबंध में विभिन्न प्राथमिकी पर नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.

 

शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह अपने पहले के फैसले में कुछ हद तक सुधार करेगी. आदेश नूपुर शर्मा को अगली सुनवाई तक मामले में गिरफ्तार होने से बचाएगा.

 

इसके साथ ही SC ने नूपुर की याचिका पर दिल्‍ली पुलिस, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना आदि को नोटिस जारी कर 10 अगस्‍त तक जवाब मांगा है. भविष्य में अगर उनके बयान (पैगम्बर) को लेकर दिए गए बयान को लेकर कोई नई FIR दर्ज होती है तो भी नुपुर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी.

 

नुपुर शर्मा की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने दावा किया कि उनकी जान को गंभीर खतरा है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की हत्या के वायरल बयान में सलमान चिश्ती का भी संज्ञान लिया.

 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

 

 

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