जिम और योग संस्थानों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, ये रहेंगे नियम

केंद्र सरकार ने अनलॉक 3.0 में जिम और योग संस्थानों को खोलने की इजाजत तो दे दी है लेकिन जिम और योग संस्थानों को कई नियमों का पालन करना होगा। इसी के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन जगहों पर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये गाइडलाइन्स जारी की है। बता दे कि 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान खुलने वाले है।

ये रहेंगे नियम –
-कंटेनमेंट जोन में अंदर आने वाले जिम नहीं खोले जायेंगे और यहां आम जनता कि आवाजाही नहीं हो पायेगी। जो जिम और योगा संस्थान कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं केवल उन्हें खोलने की इजाजत इस अनलॉक 3 में दी गयी है।
-केंद्र/ राज्य सरकारों द्वारा जो भी गाइडलाइन्स फिरसे आएँगी उनसभी नियमों का पालन इन्हें पालन करना होगा।
-65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों का जिम में आना सख्त मना है।
-सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखना होगा।
-परिसर में रहने के दौरान फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। हालांकि योग करने और जिम में ऐक्सरसाइज के दौरान ऐसा करना जरूरी नहीं होगा।
-बीच-बीच में साबुन से कम से कम 40-60 सेकेंड तक हाथ धोने की आदत बनानी होगी । अल्कोहल युक्त सैनेटाइजर इस्तेमाल करने के है निर्देश।
-परिसर में थूकना सख्त माना है।
-आरोग्य सेतु ऐप सभी के लिए जरूरी होगा।
-अगर किसी प्रकार की बीमारी या उसके लक्षण दिखे तो तुरंत इस बारे में निकटतम हेल्थ सेंटर को बताएं।




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योग संस्थान/जिम खोलने से पहले इसका रखें ध्यान
-योग और जिम में लोगों के लिए पर्याप्त जगह हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मशीनों और अन्य चीजों को पर्याप्त दूरी पर रखें।
-अगर परिसर के बाहर जगह हो तो उपकरणों को वहां रखने का इंतजाम करें।
-परिसर में आने और जाने के अलग-अलग रास्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलाला क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें और कम से कम 6 फीट की दूरी का ध्यान रखें।
-पेमेंट के लिए कंटैक्टलेस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए।
-एसी/ वैंटिलेशन के इस्तेमाल के लिए CPWD के गाइडलाइंस का पालन किया जाए। सभी एसी के तापमान 24-30 डिग्री के बीच हो। इसी तरह से ह्यूडिटी का स्तर 40-70% तक हो। ताजी हवा आने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह हो और वैंटिलेशन का भी पर्याप्त जगह हो।
-जिम के फ्लोर पर काम करने वाले स्टाफ की संख्या कम हो। Locker का इस्तेमाल सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किया जा सकता है।
-डस्टबीन और ट्रैश केन हर वक्त पूरी तरह ढके रहें।
-परिसर को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए। प्रवेश द्वार, बिल्डिंग, कमरें, सभी क्षेत्र जिनका इस्तेमाल कर्मचारियों और लोगों ने किया हो, वॉशरूम, शौचालय, और अन्य सामानों को लगातार डिसइंफेक्ट किया जाए।






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