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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में गाज़ियाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी वलीउल्लाह को सुनाई फांसी की सजा

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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में गाज़ियाबाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, आरोपी वलीउल्लाह को सुनाई फांसी की सजा

 

वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में गाज़ियाबाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सीरियल ब्लास्ट मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी वलीउल्लाह को दोषी मानते हुए सोमवार को फांसी की सजा सुना दी है।

बता दें कि 16 साल पहले संकटमोचन और कैंट स्टेशन में यह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने मीडिया को बताया कि 07 मार्च, 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। पहला बम धमाका उक्त तिथि को शाम 6.15 बजे वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में संकटमोचन मंदिर में हुआ था। इसमें सात लोग मारे गए थे, जबकि 26 घायल हुए थे। उसी दिन 15 मिनट के बाद 6.30 बजे दशाश्वमेध घाट थाना क्षेत्र में जम्मू रेलवे फाटक की रेलिंग के पास कुकर बम मिला था। पुलिस की मुस्तैदी के चलते यहां विस्फोट होने से बच गया था।

इन दोनों मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, चोटिल व अंग भंग करने, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व आतंकी गतिविधि के आरोप में अदालत आतंकी वलीउल्लाह को दोषी करार दे चुकी है, जबकि जीआरपी वाराणसी थाना क्षेत्र में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के सामने हुए धमाके, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और 50 लोग घायल हुए थे। इसमें साक्ष्यों के अभाव में अदालत उसे बरी कर चुकी है।