उन्नाव रेप केस: दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे निष्कासित बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को सशर्त राहत देते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएगा और न ही पीड़िता या उसकी मां को किसी तरह की धमकी देगा। अदालत ने कहा है कि अगर इन शर्तों का उल्लंघन हुआ तो जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
हाई कोर्ट ने यह फैसला सेंगर की उस अपील पर सुनवाई के दौरान दिया है, जिसमें उसने दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाए गए दोषसिद्धि और सजा के फैसले को चुनौती दी है। उसकी अपील के लंबित रहने तक सजा निलंबित रहेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, जिसके लिए कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2019 को उन्नाव से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी।
इसके अलावा, पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में भी सेंगर की अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। इस केस में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी और उसने दलील दी है कि वह पहले ही जेल में लंबा समय बिता चुका है, इसलिए सजा निलंबित की जाए।





