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महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को मिली राहत, कोर्ट में याचिका की सुनवाई तक स्पीकर नहीं ले सकेंगे विधायकों पर कोई निर्णय

महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को मिली राहत, कोर्ट में याचिका की सुनवाई तक स्पीकर नहीं ले सकेंगे विधायकों पर कोई निर्णय

 

आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को राहत देते हुए कहा कि नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कि सॉलिसिटर जनरल से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला नहीं किया जाता है, तब तक कोई निर्णय न लें। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में एक बेंच गठित की जाए। मामला कल सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

बता दें कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर क्रमश: तीन और चार जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव और विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पार्टी व्हिप की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। शिंदे खेमे ने उन विधायकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम शामिल नहीं किया है, जिन्हें उन्होंने अयोग्य ठहराने की मांग की है। नोटिस महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियमों के तहत जारी किए गए हैं। विधायकों को सात दिन के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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