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SC से रामदेव, बालकृष्ण को बड़ा झटका, कोर्ट ने ठुकराया माफ़ीनामा

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दिल्ली: कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि के संस्थापक रामदेव और बालकृष्ण के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ के समक्ष योग गुरु बाबा रामदेव का हलफनामा पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह विज्ञापन के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगते हैं.

 

योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित सुनवाई में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जहां उन्होंने हलफनामा पेश किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हम इस मामले में उदार नहीं होना चाहते. अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है. न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि माफी कागज पर है. हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे वचन का जानबूझकर उल्लंघन मानते हैं.

 

न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, “जब तक मामला अदालत में नहीं आया, अवमाननाकर्ताओं ने हमें हलफनामा भेजना उचित नहीं समझा. उन्होंने इसे पहले मीडिया को भेजा, कल शाम 7.30 बजे तक यह हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया था, वे स्पष्ट रूप से प्रचार में विश्वास करते हैं. पतंजलि संस्थापकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह रजिस्ट्री की ओर से नहीं बोल सकते और माफी मांगी जा चुकी है.