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SC ने मुंबई के आरे में पेड़ काटने पर रोक लगायी, 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ कटाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट 21 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के बारे में यथास्थिति बनाए रखी जाए।

शीर्ष अदालत ने मुंबई मेट्रो के लिए कार शेड बनाने के लिए पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, “अब कोई भी पेड़ नहीं काटें।” महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा।

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सभी कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए। हलाकि कल उन्हें जमानत दिए जाने के बाद 29 प्रदर्शनकारियों को ठाणे जेल से रिहा कर दिया गया था। सार्वजनिक आदेश में गड़बड़ी करने और सरकार के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के पालन में बाधा डालने के आरोप में उन्हें आरे से गिरफ्तार किया गया था।

रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया, जिसने शहर के एकमात्र हरे फेफड़ों में से एक को पारिस्थितिक क्षति बताते हुए सप्ताहांत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।

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