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SC ने खारिज की अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका, 23 अगस्त को अगली सुनवाई

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नई दिल्ली: जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें कम होने का नाम हीं नहीं ले रहीं है. आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया है. दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही इसपर अगली सुनवाई 23 अगस्त को की जाएगी.

 

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने की अपील खारिज कर दी है. केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले छह महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर सीबीआई को अपना पक्ष अगली सुनवाई पर पेश करने का नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई की तारीख 23 अगस्त तय की गई है.

 

सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को तीन बार अंतरिम जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से 10 मई और 12 जुलाई को उन्हें अंतरिम जमानत मिली है. उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा 20 जून को दिए गए जमानत आदेश का भी जिक्र किया. सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. उन्होंने इस बात की भी दलील दी कि सीबीआई केस में जमानत से कैसे इनकार किया जा सकता है, जब कठोर शर्तें ही नहीं हैं.

 

इससे पहले, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक मामले में केजरीवाल को अस्थायी जमानत दे दी थी. इसके बावजूद इसी मामले में 26 जून को सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किये जाने के कारण वह जेल में ही हैं. सीबीआई ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनकी जांच के लिए केजरीवाल की हिरासत आवश्यक थी.

 

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को हिरासत में लिया था और तब से वह हिरासत में हैं, 10 मई से 2 जून की अवधि को छोड़कर, जब उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई थी.

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