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रोमियो लेन आगकांड में बड़ी कार्रवाई, लूथरा भाइयों को 9 जनवरी तक जेल

गोवा की एक कोर्ट ने सोमवार को नाइटक्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को इस महीने की शुरुआत में बिर्च बाय रोमियो लेन में लगी जानलेवा आग के सिलसिले में 9 जनवरी, 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी.

अरपोरा स्थित नाइटक्लब के सह-मालिक दोनों भाइयों को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने पेश किया गया. 6 दिसंबर को लगी इस आग में कई अन्य लोग भी घायल हुए थे.

ANI से बात करते हुए, लूथरा भाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील पराग राव ने कहा कि न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब है कि पुलिस की हिरासत में पूछताछ पूरी हो गई है.

राव ने कहा, “उन्होंने न्यायिक हिरासत मांगी है, जिसका साफ मतलब है कि पुलिस हिरासत के मामले में उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है. अब, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने उन्हें 9 जनवरी, 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मैंने अपने क्लाइंट्स से बात की है, और वे भी कह रहे हैं कि वे सहयोग कर रहे हैं.”

पीड़ित परिवारों में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु जोशी ने पुष्टि की कि भाइयों की पुलिस रिमांड सोमवार को खत्म हो गई. जोशी ने ANI को बताया, “गोवा आग की घटना के मामले में लूथरा भाइयों की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही थी. उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है. क्लब के तीन मालिकों में से एक अजय गुप्ता पहले से ही मापुसा पुलिस स्टेशन की हिरासत में है. उन्होंने पहले ही अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, और हम उनकी जमानत के खिलाफ एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर रहे हैं.”

लूथरा भाइयों को थाईलैंड से डिपोर्ट किए जाने के बाद 16 दिसंबर को गोवा लाया गया, जहां वे घटना के बाद गए थे.

गोवा सरकार ने क्लब मालिकों के खिलाफ कथित लापरवाही और अनिवार्य फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए आपराधिक कार्यवाही शुरू की. पुलिस के अनुसार, नाइटक्लब में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण या ज़रूरी सुरक्षा उपायों के बिना आतिशबाजी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था.

जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि मालिकों को पता था कि ग्राउंड और डेक फ्लोर पर इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं हैं, इसके बावजूद उन्होंने फायर शो किया, जिससे इमरजेंसी के दौरान लोगों को निकालने में काफी दिक्कत हुई.

गोवा पुलिस ने 7 दिसंबर को नॉर्थ गोवा के अरपोरा अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 3(5) के साथ धारा 105, 125, 125(a), 125(b), और 287 के तहत मामला दर्ज किया.

इस दुखद घटना की जांच अभी भी जारी है.

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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