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यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना पर कानूनी शिकंजा, अश्लीलता फैलाने के आरोप में केस दर्ज

गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया और कॉमेडियन समय रैना समेत पांच लोगों के खिलाफ अश्लीलता फैलाने और आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में केस दर्ज किया है। यह मामला उनके हालिया शो India’s Got Latent से जुड़ा है, जहां रणवीर ने एक प्रतियोगी से माता-पिता के निजी संबंधों पर विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान को लेकर पूरे देश में नाराजगी है और कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

किन-किन धाराओं में दर्ज हुआ केस?

पुलिस ने रणवीर, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79, 95, 294 और 296 के तहत मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 4/7, और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम 1986 की धारा 4/6 भी लगाई गई हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि समय का नाम एफ आई आर में नहीं है।

क्या कहता है कानून?

BNS धारा 294: सार्वजनिक रूप से अश्लीलता फैलाने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

BNS धारा 296: सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत करने पर 3 महीने की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मामले की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, और आरोपियों की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

रणवीर में मांगी माफी

रणवीर ने 10 फरवरी 2025 को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी।वीडियो में रणवीर ने कहा, “मैंने जो कमेंट किया, वह बेहद अनुचित था। यह फनी बिल्कुल भी नहीं था और न ही यह मेरी कॉमेडी का जॉनर है। मैं यहां सिर्फ माफी मांगने आया हूं।”

उन्होंने आगे कहा कि वह अपने बयान पर सफाई नहीं देना चाहते क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं था। “बहुत सारे लोग मेरा पॉडकास्ट देखते हैं, जो फैमिली-फ्रेंडली और जानकारी से भरपूर होता है। मैं वादा करता हूं कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैंने इस घटना से सीखा है और मैं शो के मेकर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बयान वाले हिस्से को हटा दिया जाए।”

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