छह सितंबर को नहीं रिलीज होगी कंगना रनौत की फिल्म ‘इमरजेंसी’, हाई कोर्ट में फंसा रिलीज़ डेट का पेंच, पढ़ें
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया है। फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। इसे लेकर मेकर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को आदेश दिया है कि वो 18 सितंबर तक ‘इमरजेंसी’ के सर्टिफिकेट पर फैसला ले।
पहले फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी थी। इस आदेश के बाद कंगना ने कहा कि अदालत का यह कहना कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश नहीं आया होता तो सेंसर बोर्ड को आज ही सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देते, बता रहा है कि उसे फटकार लगी है। इसके साथ ही अदालत ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस निर्देश पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म के सर्टिफिकेशन से पहले आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था।
फिल्म की निर्माता कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने याचिका दायर कर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को कंगना रनौत निर्देशित फिल्म ‘इमरजेंसी’ के लिए प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। याचिका में दावा किया गया था कि सेंसर बोर्ड के पास प्रमाणपत्र तैयार है, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका पर वह इसे जारी नहीं कर रहा।
आदेश के बाद कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘इमरजेंसी का सर्टिफिकेट गैर-कानूनी तरीके से रोकने पर हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश नहीं होता तो हम सेंसर बोर्ड को आज ही सर्टिफिकेट जारी करने का आदेश देते। मुझे पता है कि पर्दे के पीछे से कुछ चल रहा है, लेकिन मैं उस पर बोलना नहीं चाहता।’