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फैक्ट चेक: शौचालय पर GST लगाए जाने वाले दावे में कोई सच्चाई नहीं है, वायरल हुआ फर्जी दावा

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फैक्ट चेक: शौचालय पर GST लगाए जाने वाले दावे में कोई सच्चाई नहीं है, वायरल हुआ फर्जी दावा

केंद्र सरकार ने हाल ही कुछ चीज़ों पर GST लगाने का फैसला लिया है, इन में कई चीज़े रोजाना इस्तेमाल किये जाने हैं। इन बढ़ीं हुई GST दरों को लेकर विपक्ष ने संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। इस बीच सोशल मीडिया पर भी GST दरों को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। जहां दावा किया जा रहा है कि सरकार ने अब सार्वजानिक शौचालयों में भी एक रुपए GST लगा दिया है। इस पोस्ट में एक रसीद भी वायरल हो रही है, जिसके माध्यम से उपरोक्त दावा किया जा रहा है।

फेसबुक के वायरल पोस्ट में लिखा गया है कि, ‘Now Pay GST On WC / Toilet / Etc . In Other Words — ( HAGNE Par bhi GST ) BHAKTO Ko Tahe Dil Se Aur Dimag Se Mubarak Baat’

 

फेसबुक पर वायरल पोस्ट का लिंक यहाँ देखें।

फैक्ट चेक:

इंटरनेट वायरल हो रहे दावे की सत्यता जानने के लिए हमने पड़ताल आरम्भ की। पड़ताल के दौरान हमने सबसे पहले बढ़ें हुई GST दरों से जुड़ी खबरों को खोजना शुरू किया। जिसके बाद हमें नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट में मिली जहां बढ़ीं हुई GST दरों की जानकारी दी गयी है।

लेख के मुताबिक खाने-पीने की कई चीजों पर जीएसटी (GST) लागू हो गया है। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत सभी अनाज शामिल हैं। इन पर पांच परसेंट जीएसटी लगाया गया है। इससे पहले तक ये सामान जीएसटी के दायरे से बाहर थे। आज से इन्हें जीएसटी में शामिल कर दिया गया है और पांच परसेंट के स्लैब में रखा गया है।

लेख के मुताबिक नए GST दरें लागू होने के बाद निम्न चीज़े महंगी हो जाएँगी:

डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया। इसी प्रकार, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। इसके अलावा 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही ‘प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं। सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिए जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा

प्राप्त लेख में कहीं भी शौचालयों पर किसी प्रकार की GST दरों के लागू होने की कोई जानकारी नहीं दी है।

इसके बाद हमने केंद्र सरकार की वेबसाइट पर भी खंगालना शुरू कर दिया। खोज के दौरान हमें वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर GST दरों की जानकारी मिली। इस दौरान हमने जाना कि सार्वजनिक सुविधाएं जैसे बाथरूम, वाशरूम, शौचालय, मूत्रालय या शौचालय की सुविधाओं पर किसी प्रकार का कोई TAX या GST लागू नहीं है।

 

पड़ताल के दूसरे चरण में हमें Indian Express की वेबसाइट पर वायरल रसीद को लेकर छपा एक मिला। लेख के मुताबिक वायरल रसीद फर्जी है। बता दें कि यह रसीद लुधियाना बस स्टैंड के नाम पर वायरल हो रही है, जिस पर लुधियाना रोडवेज के सामान्य प्रबंधक गुरसेववक सिंह राजपाल ने सफाई देते हुए इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वायरल रसीद फर्जी है।

पड़ताल के दौरान उपरोक्त मिले तथ्यों से पता चला कि वायरल दावा फर्जी है।