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अब 17 वर्ष आयु के युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं: भारत निर्वाचन आयोग

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अब 17 वर्ष आयु के युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं: भारत निर्वाचन आयोग 

 

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान सूची में नाम दर्ज करवाने को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है। निर्देश दिए गए हैं कि जिन युवाओं की उम्र 17 वर्ष की हो गई है,वह एक साल पहले ही एडवांस में अपने नाम को मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें अभी तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक-युवतियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाते थे। नाम जोड़वाने के दौरान आयु संबंधी प्रमाण पत्र भी पेश करना होता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के सीईओ/ईआरओ/एईआरओ को तकनीकी-सक्षम समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने में सुविधा हो।

 

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