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DGCA ने विशेष रूप से विकलांग बच्चे को बोर्डिंग से इनकार करने पर इंडिगो पर लगाया ₹5 लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पुष्टि की कि इंडिगो एयरलाइन के ग्राउंड स्टाफ द्वारा 7 मई को विकलांग बच्चे को संभालने में कमी पाई गई है.

 

इंडिगो एयरलाइंस के ग्राउंड स्टाफ द्वारा रांची हवाई अड्डे पर विकलांग बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

 

डीजीसीए (DGCA) ने एक बयान में कहा, “जांच के दौरान निष्कर्षों के आधार पर, रांची में एक विशेष बच्चे को उतारने के मामले में इंडिगो एयरलाइंस को उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.”

 

बयान में आगे कहा गया है कि “इसे देखते हुए, डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है.”

 

डीजीसीए ने कहा है कि ऐसी घटना भविष्य में न हो यह सुनिश्चित करने के लिए वह अपने दिशा-निर्देशों में बदलाव करेगा. डीजीसीए के अनुसार, “अगर इस मामले को सहानुभूति के साथ संभाला गया होता तो बात इतनी नहीं बढ़ी होती कि यात्री को बोर्डिंग के लिए मना किया जाता.”