CBSE, ICSE 12th Exams: केंद्र सरकार ने मांगा 2 दिन का समय, 3 जून को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई की है लेकिन बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले को लेकर सुनवाई शुरू होते हीं स्थगित हो गई है। केंद्र सरकार ने अपना फैसला साझा करने के लिए कोर्ट से दो दिन का समय मांगा है।
[Plea for Cancellation Of Class XII #CBSE #ICSE Exams]#SupremeCourt to hear the case on June 3rd as requested by AG, as competent authorities are examining all aspects of the matter & are likely to take in principle decision, which would be placed before Court on that date. pic.twitter.com/RcYUxCqw5p
— Live Law (@LiveLawIndia) May 31, 2021
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार 2 दिन में अंतिम फैसला ले लेगी। सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी जाए। हम इस दिन कोर्ट को आखिरी फैसले से अवगत कराएंगे।
#SupremeCourt adjourns to Thursday, plea filed for cancellation of #CBSE & #ICSE class XII exams, after being informed by Attorney General that Govt will take final decision in next two days.
Bench to AG: If you depart from previous year’s policy give us good, tangible reasons.
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गुरुवार तक जमा करें फैसला- सुप्रीम कोर्ट ।
सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के समय पर सहमति जताते हुए केंद्र और सीबीएसई से गुरुवार तक अपना फैसला साझा करने को कहा है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने अटॉर्नी जनरल से कहा, आप एक निर्णय लें। लेकिन अगर आप परीक्षा आयोजित नहीं करने के लिए पिछले साल लिए गए निर्णय से विचलित हो रहे हैं, तो आपको हमें अच्छे कारण बताना चाहिए।
Bench adjourns the matter to Thursday, noting that competent authorities are examining all aspects and are likely to take a decision which will be placed before the court. #SupremeCourt #ICSE #CBSE
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पीठ ने आगे कहा कि जो भी निर्णय उचित हो, वह लें। लेकिन जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं। उन्हें ध्यान में रखें। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए। यदि आप पिछले साल की नीति से हटकर निर्णय ले रहे हैं तो आपको उचित कारण बताना होगा। लगभग इसी तरह की स्थिति पिछले साल में थी।
Bench: Yes Why similar dispensation cannot be continued this year
Ag: You’d like us to give reasons?
Bench: Yes reasons for why you are departing from them.
AG: in case we depart from them.
Bench: Yes #SupremeCourt #CBSE #ICSE
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क्या है याचिका में मांग ?
एडवोकेट ममता शर्मा की ओर से दायर याचिका में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगा गया है। याचिका में बिना परीक्षा के सीधे आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर रिजल्ट घोषित करने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
CBSE किस विकल्प पर कर रहा विचार।
सीबीएसई समेत अन्य बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द होने की स्थिति में विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। बता दे इसमें एक कथित प्रस्ताव यह भी है कि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9, 10 और 11 के रिजल्ट के आधार पर 12वीं में छात्रों को नंबर दे सकता है।





