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BRS नेता के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका, अभी जेल में ही रहेंगी के. कविता

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नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े सीबीआई मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई की मांग पर मुहर लगाते हुए के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत मे भेज दिया है.

एक्साइज पॉलिसी मामला में BRS नेता के. कविता को सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से ले जाया गया, जहां मीडिया से बात करते हुए BRS नेता के. कविता ने कहा, “यह CBI की हिरासत नहीं है, यह भाजपा की हिरासत है. भाजपा बाहर जो बोल रही है, अंदर से CBI वही पूछ रही है, बार-बार 2 साल मांग रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है…”

 

उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की ओर से बार-बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है. बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ जेल में बंद के. कविता से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

 

गौरतलब है कि सीबीआई ने कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने के आरोप में संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने एक विशेष अदालत की अनुमति लेकर हाल में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था.