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Article 370 रद्द करना वाजिब या ग़ैरक़ानूनी, सुप्रीम कोर्ट में आज होगा फैसला

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नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटाने के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं पर संविधान पीठ फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट में करीब 23 याचिकाएं दाखिल की गईं थी. 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा था.

 

CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत का संविधान पीठ इस मामले पर फैसला सुनाने जा रहा है.

 

जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला दिल्ली स्थित अपने आवास से रवाना हुए. सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनाए जाने वाले फैसले को लेकर कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है. आज ही के दिन का इंतजार था.

 

बता दें कि, याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे राजीव धवन, दिनेश द्विवेदी, गोपाल शंकरनारायण समेत 18 वकीलों ने रखी दलीलें रखीं. जबकि केंद्र और दूसरे पक्ष की ओर से AG आर वेंकटरमणी, SG तुषार मेहता, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, राकेश द्विवेदी ने दलीलें रखीं.