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हेट स्पीच के मामले में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने किया बरी

File photo: Akbaruddin Owaisi facebook profile Image
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हेट स्पीच के मामले में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट ने किया बरी

 

‘भड़काऊ बयान मामले में AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 10 साल पुराने भड़काऊ भाषण के लिए कोर्ट ने AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवेसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को बरी कर दिया है। बता दें कि साल 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ बयान दिया था। ओवैसी ने कहा था कि ‘हम 25 करोड़, तुम 100 करोड़, देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कौन ताकतवर है’।

बता दें कि अकबरूद्दीन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अकबरुद्दीन ओवैसी (Akbaruddin Owaisi) ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाला भाषण निजामाबाद में आठ दिसंबर, 2012 को और निर्मल कस्बे में 22 दिसंबर, 2012 को भाषण दिया था. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लगभग जेल में 40 दिन के बाद ही अकबरूद्दीन को अदालत ने जमानत दे दी थी। हालांकि, 2016 में पुलिस ने अकबरुद्दीन के खिलाफ आदिलाबाद जिले की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। जब राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

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