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संसद की सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले आरोपियों पर लगाया गया UAPA, जानें पूरा मामला

संसद की सुरक्षा का उल्लंघन करने वाले आरोपियों पर लगाया गया UAPA, जानें पूरा मामला

 

देश की संसद में बीते बुधवार उस वक़्त हंगामा मच गया जब लोकसभा की गैलरी से दो अज्ञात युवक अचानक कूद गए और कथित तौर पर गैस उत्सर्जित करने वाली सामग्री फेंकी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दोनों युवकों पर UAPA की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बता दें कि बीते बुधवार ही संसद पर साल 2001 हमले की 22वीं बरसी थी और इसी दिन एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली।

क्या है पूरा मामला

देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर दो युवकों ने ऐसी सेंध मारी जिसे पूरे देश में यह चर्चा का विषय बन गया। गौरतलब है कि बीत बुधवार लोकसभा में दो युवक दर्शक गैलेरी से नीचे कूद गए और सदन की बेंच पर एक जगह से दूसरी जगह पर दौड़ने लगे। मौके पर मौजूद सांसदों ने बताया कि दोनों युवकों के हाथ में टियर गैस कनस्तर था। एक युवक कूदते-फांदते हुए सांसदों के बीच पहुंचा और स्प्रे निकाला, जिसे छिड़कने से सदन में पीला धुंआ फैल गया। इस दौरान सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ा और सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि दोनों विजिटर्स पास के जरिए दर्शक दीर्घा तक पहुंचे थे। वहीं सदन के बाहर भी दो आरोपियों ने स्‍मोक कैन का इस्‍तेमाल किया और जमकर नारेबाजी की।

छह लोगों ने मिलकर रची साजिस 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक , छह लोग इस साजिश में शामिल थे। दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदने वाले शख्स की पहचान सागर शर्मा के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक सागर शर्मा लखनऊ के आलमबाग के रामनगर का रहने वाला है। सागर घर में यह कहकर निकला था कि वह दिल्ली में किसी धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहा है। बताया गया कि सागर बैटरी रिक्शा चलाता है और उसके पिता कारपेंटर का काम करते हैं।

बेरोजगारी के चलते छह डिग्रियों की होल्डर नीलम ने किया प्रदर्शन 

पुलिस ने संसद के बाहर नीलम नाम की आरोपी को भी पकड़ा है, जो इस वारदात में शामिल थी। नीलम जींद जिले के उचाना के एक गांव की रहने वाली है। उसने छह डिग्रियां ले रखी हैं। नीलम ने कहा था कि वह बेरोजगार है और देश की आम आदमी है। यह सरकार तानाशाह है। उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। उसने आम आदमी होने के नाते यह प्रदर्शन किया है।

जानें, क्या है UAPA कानून?  

UAPA अकेला ऐसा कानून है जो आतंकवाद और गैरकानूनी गतिविधियों पर लागू होता है। इस कानून के तहत कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अगर आतंकी घटना में किसी की जान चली जाती है तो दोषी व्यक्ति को सजा-ए-मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. अगर कोई भी व्यक्ति आतंक फैलाने के मकसद से देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा और संप्रभुता तो खंडित करने की कोशिश करता है या फिर देश या देश के बाहर भारतीयों के साथ आतंकी घटना कपने की कोशिश करता है, तो वह UAPA कानून के दायरे में आएगा।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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