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‘मोदी सरनेम’ केस में सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई

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नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में सूरत कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है जिसके बाद उन्हें आज लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

 

बता दें कि, ‘मोदी सरनेम’ मामले में टिप्‍पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला हुआ है. आर्टिकल 102(1)(e) के तहत यह फैसला किया गया है. सूरत कोर्ट के फैसले वाले दिन यानी 23 मार्च से राहुल गांधी की सदस्‍यता गई है.