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जहांगीरपुरी हिंसा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

दिल्ली के जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी है.

 

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला रोलर कोस्टर जैसा हो गया है. पल-पल में नए मोड़ सामने आ रहे हैं. जहां इलाके में हिंसा के बाद सामान्य होते हालात के बीच अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया. वहीं कुछ ही देर बाद अतिक्रमण हटाओ मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुधवार को एमसीडी (MCD) के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

 

जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ याचिका पर कल, गुरूवार को सुनवाई होगी.

 

जहांगीरपुरी मामले की प्रमुख बातें

 

  1. सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए विध्वंस अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
  1. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में दो दिवसीय अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है.
  1. पांच आरोपियों पर कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
  1. मुख्य आरोपी अंसार सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और अहीर पर एनएसए के तहत आरोप हैं.
  1. इस मामले में अब तक तीन नाबालिगों समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
  1. गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को फोन किया था और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया था.

 

बता दें कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण अभियान के चलते भारी संख्या में पुलिसबल तैनात किया गया है. ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके. दरहसल, हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी. जिसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के विरोध के चलते आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया. इससे पहले बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी.

 

 

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