ध्वनि प्रदूषण पर DPCC का सख्त कदम: अब दिल्ली में ज्यादा शोरगुल करने पर जेब पर चलेगी कैंची, लगेगा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना
स्मॉग और ध्वनि प्रदूषण से जूझने वाली दिल्ली को लेकर अब दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और सख्त हो गई है। दिल्ली में बढ़ते शोरगुल को लेकर दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने जुर्माने की राशि में बदलवा करते की घोषणा की है। ऐसे में अब देश की राजधानी में ध्वनि प्रदूषण करने वाले की जेब पर कैंची चलेगी और उन्हें प्रदूषण करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।
Delhi Pollution Control Committee revises penalty for violation of noise rules: Rs 10,000 for noise through loudspeakers/public address systems, Rs 1 Lakh for Diesel Generator sets of over 1000 KVA; Rs 50,000 for sound-emitting construction equipment. The equipment will be seized pic.twitter.com/YvY2PxK3jT
— ANI (@ANI) July 10, 2021
जानें क्या कहते है नए नियम ?
नए नियम के मुताबिक निर्धारित समय के बाद किसी भी व्यक्ति ने पटाखे जलाने पर रिहायशी और कमर्शियल एरिया में 1,000 रुपये और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी रैली, शादी या धार्मिक उत्सव में पटाखा नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो आयोजक को आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में 10,000 रुपये और साइलेंट जोन में 20,000 रुपये तक का भुगतान करना होगा।
दो बार से ज़्यादा उल्लंघन करने पर लगेगा 1 लाख का जुर्माना।
वहीं अगर किसी इलाके में दूसरी बार नियमों का उल्लंघन किया जाता है को जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 40 हजार रुपए कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर एक दो बार से ज्यादा उल्लंघन किया जाता है कि एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसी के साथ नए नियमों के अनुसार इलाके में सील भी किया जाएगा।
एनजीटी ने प्रस्तावों को किया स्वीकार।
इसके अलावा डीपीसीसी ने जनरेटर सेटों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्रों को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। इन प्रस्तावों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वीकार कर लिया है। संबंधित विभागों को नए नियमों को सख्ती से लागू करने और हर महीने इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है।





