उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर की उम्रकैद निलंबन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर को सुनवाई

उन्नाव रेप केस में आरोपी और पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट 29 दिसंबर को सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित किए जाने को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट की कारण सूची (कॉज लिस्ट) के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ करेगी। सीबीआई के अलावा अधिवक्ता अंजले पटेल और पूजा शिल्पकर द्वारा दायर एक अलग याचिका पर भी अदालत सुनवाई करेगी।
दरअसल, 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को उनकी अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सेंगर अब तक सात साल पांच महीने जेल में बिता चुके हैं, इसलिए सजा निलंबित की जा सकती है। इसके बाद सीबीआई ने 26 दिसंबर को इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
हालांकि, सेंगर को फिलहाल जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि वह रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा भी काट रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा निलंबन के साथ सेंगर पर कई शर्तें भी लगाई थीं। अदालत ने उन्हें 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के तीन जमानती देने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा गया कि सेंगर पीड़िता के दिल्ली स्थित घर से पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे और न ही पीड़िता या उसकी मां को किसी तरह की धमकी देंगे। शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।
गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 1 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। वहीं, पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सेंगर की दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील भी लंबित है। उस मामले में भी उन्होंने यह कहते हुए सजा निलंबन की मांग की है कि वह पहले ही लंबा समय जेल में बिता चुके हैं।





