सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम: कानून के अनुरूप कार्रवाई जरूरी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने IT Rules, 2021 में संशोधन कर सोशल मीडिया पर “अवैध जानकारी” हटाने की प्रक्रिया को और स्पष्ट और जिम्मेदार बनाया है। नए नियमों के अनुसार अब केवल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ही इस तरह के आदेश जारी किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य सामग्री हटाने में पारदर्शिता, जवाबदेही और सटीकता सुनिश्चित करना है।
संशोधित नियम 3(1)(d) के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केवल कोर्ट या सरकार के आदेश पर ही अवैध सामग्री हटानी होगी। इसके अलावा, हर आदेश की मासिक समीक्षा सचिव या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी, ताकि कार्रवाई “आवश्यक, संतुलित और कानूनी” हो। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब सरकार की जवाबदेही बढ़ गई है। आदेश अब संयुक्त सचिव या उससे ऊपर, DIG या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी द्वारा जारी होंगे। पुलिस की नोटिफिकेशन DIG स्तर के अधिकारी द्वारा ही जारी की जाएगी।
नोटिफिकेशन में कानून का आधार, वैधानिक प्रावधान, अवैध गतिविधि का प्रकार और कंटेंट का URL या इलेक्ट्रॉनिक स्थान स्पष्ट रूप से दिया जाएगा। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कार्रवाई में स्पष्टता और कानूनी दिशा मिलेगी। मंत्रालय ने बताया कि ये संशोधन नागरिकों के अधिकारों और राज्य की नियामक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। “विस्तृत और कारण सहित नोटिफिकेशन देने से प्लेटफॉर्म्स को कानून के अनुरूप सही कार्रवाई में मदद मिलेगी।”
संशोधन में नियमों की नियमित समीक्षा, अनुपातिकता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया गया है। इससे IT Act, 2000 के तहत ऑनलाइन सामग्री नियंत्रण और जवाबदेही मजबूत होगी।





