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1984 के सिख विरोधी दंगे: सज्जन कुमार की सजा को निलंबित करने की याचिका पर अगले साल मई में होगी सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह अगले साल मई में कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसे 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

जस्टिस एस ए बोबडे और बी आर गवई की पीठ ने कहा कि यह एक “सामान्य मामला” नहीं है और किसी भी आदेश को पारित करने से पहले सुनवाई की आवश्यकता है.

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जेल में बंद 73 वर्षीय कुमार ने उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था.

जिस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी, वह दिल्ली के कैंटोनमेंट राज नगर भाग में पांच सिखों की हत्या से संबंधित था, जो कि 1984 में 1-2 नवंबर को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के इलाके में हुआ था और राज नगर भाग दो में एक गुरुद्वारे को जला दिया गया था.