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हरियाणा: स्थानीय लोगों को प्राइवेट सेक्‍टर में अब मिलेगा 75 फीसदी आरक्षण, विधानसभा ने बिल को हरी झंडी दिखाई

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देश में कोरोना कि वजह से लगे लॉक डाउन ने कई जवानों के सामने नौकरी का संकट खड़ा कर दिया था। इससे बचने के लिए हर प्रदेश कि सरकार अब अपने- अपने प्रदेश के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर लाने का प्रास कर रही है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने प्रदेश की प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने के लिए एक बिल को विधानसभा से मंजूरी दिला दी है। बता दे विधानसभा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद हरियाणा के स्थानीय लोगों को अब राज्य की प्राइवेट नौकरियों में भी 75 फीसदी आरक्षण मिल सकेगा।

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राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही बन जायेगा कानून।

इधर इस विधेयक के पास होते ही राज्य में सत्ता में बेहति सरकार का एक प्रमुख चुनावी वादा पूरा हो गया है। दरअसल निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण चौटाला की पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था। ख़ास बात ये है कि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को यह विधेयक विधानसभा में पेश किया। बता दे सदन के मानसून सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में ये विधेयक पेश किया गया था। और तो और राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा।

इन निजी क्षेत्रों में है 75 % आरक्षण।

गौरतलब है कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपए से कम है। इस विधेयक के प्रावधान निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों सहित अन्य पर लागू होंगे।

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