चंडीगढ़: 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद सरकार की तरफ से अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई के तहत बुलडोजर चल रहा है. लेकिन अब प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी जाए. उच्च न्यायालय की रोक के बाद नूंह जिले में ध्वस्तिकरण अभियान रोक दिया गया है.
उच्च न्यायालय की रोक के बाद नूंह जिले में ध्वस्तिकरण अभियान रोका गया: हरियाणा DPRO#Haryana
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) August 7, 2023
बता दें कि हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद से सरकार की तरफ से नूंह में लगातार हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माण और दुकानों को गिराया जा रहा था. अब हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालना करते हुए जिले तोड़फोड़ अभियान को रोक दिया गया है. डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस संध्या वालिया ने यह आदेश नूंह जिला प्रशासन को दिए हैं.