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सुप्रीम कोर्ट का ऐलान: बाबरी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों को किया बंद

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सुप्रीम कोर्ट का ऐलान: बाबरी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों को किया बंद

 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने छह दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने से जुड़े सभी मामले को बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इससे जुड़ी दाखिल अवमानना याचिका को भी बंद  कर दिया है। ये सभी याचिकाएं 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने से रोकने में विफल रहने के लिए प्रदेश सरकार और इसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा, वक्‍त काफी बीत चुका है और अब इस मामले में नया कुछ नहीं रहा है। इसी के साथ 2019 में राम मंदिर मुद्दे पर आए फैसले को देखते हुए अब इन याचिकाओं को बंद किया जाता है।

 

 

बाबरी मस्जिद विध्वंस (1992)

छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। 16वीं सदी में अयोध्या में बनी मस्जिद को कारसेवकों ने ढहा दिया। इस मामले में फैजाबाद में दो एफआईआर दर्ज हुई। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवणी, उमा भारती समेत लाखों कारसेवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस वजह से पूरे देश में तनाव फैल गया। देशभर में हुए दंगों में दो हजार से ज्यादा लोग मारे गए।