सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, ED की हिरासत में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री

सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, ED की हिरासत में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री
हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका को ख़ारिज कर दिए है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिरासत के दौरान ईडी ने कुछ तथ्य एकत्र किए होंगे, जो वो सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने रखना चाहते होंगे. यह तथ्य इस याचिका के लिए भी जरूरी होंगे. ईडी को सुने बिना हम इसपर फैसला नहीं ले सकते। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. सुबह हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली HC ने मुख्य याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता की अंतरिम रिहाई की अर्जी पर 2 अप्रैल तक ED से जवाब मांगा है।
Delhi High Court issues notice to Enforcement Directorate on plea moved by CM Arvind Kejriwal raising issues of legality and validity regarding the arrest and remand.
Delhi HC seeks ED’s response on the main petition as well as the application for interim release of the… pic.twitter.com/5eRoyAVwk4
— ANI (@ANI) March 27, 2024
दरअसल, दिल्ली शराब नीति के कथित मनी लॉन्डरिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली के सीएम अरविन्द केजीरवाल को गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद सीएम केजरीवाल की लीगल टीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसपर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने गिरफ्तारी को चुनौती देने और ईडी रिमांड के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर दो अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सीएम केजरीवाल की तरफ से दी गई लंबी जिरह और जांच एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि मूल याचिका व अंतरिम राहत की अर्जी पर तीन अप्रैल को सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा और इस पर कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा। मामले पर अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी।





