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शीना बोरा हत्याकांड: मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि साढ़े छह साल (मुखर्जी ने जेल में जितनी अवधि बिताई है) बहुत लंबा समय है. इंद्राणी मुखर्जी 2012 के हाई-प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी हैं.

न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह छह साल से अधिक समय से जेल में है और निकट भविष्य में मुकदमा समाप्त नहीं होगा. पीठ ने यह भी कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और अगर अभियोजन पक्ष 50 फीसदी गवाहों को छोड़ भी देता है, तो मुकदमा जल्द खत्म नहीं होगा.

 

सुनवाई के दौरान मुखर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि “साढ़े छह साल वह जेल में है. मौजूदी स्थिती को देखते हुए यह साफ है कि मुकदमा अगले 10 वर्षों में भी समाप्त नहीं होने वाला है. ”

 

बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अगस्त 2015 में गिरफ्तारी के बाद से मुंबई के भायखला महिला जेल में बंद हैं. शीना बोरा की हत्या के मामले की सुनवाई कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत कई बार इंद्राणी की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है.