गुजरात पुलिस ने 26 वर्षीय शुभम मिश्रा नामक एक शख्स को इंस्टाग्राम पर एक विवादित वीडियो अपलोड करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दरअसल वडोदरा के रहने वाले इस शख्स ने स्टैंडअप कॉमेडियन को एक वीडियो के जरिए रेप की धमकी दी थी। इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुजरात पुलिस के प्रमुख को लिखा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस शिकायत के बाद ही गुजरात पुलिस ने कदम उठाते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक, वड़ोदरा के शुभम मिश्रा ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने अग्रिमा जोशुना नाम की एक स्टैंड अप कॉमेडियन को भद्दी गालियां दी और फिर बाद उसने रेप करने की धमकी दी।
Dear @GujaratPolice if I have your attention…This is Shubham Mishra who is seen abusing a female comedian and openly giving out rape threats to her.I hereby request you to take legal actions against this scumbag under the liable sections of the IPC. #arrestshubhammishra pic.twitter.com/NPnkg6595v
— Laksh Sharma (@laksshs) July 12, 2020
दरअसल एक साल पहले जोशुना ने महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महराज की मूर्ति को लेकर एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो से शुभम को आपत्ति थी। इसके बाद शुभम ने अपनी आपत्ति भद्दे वीडियो के जरिए जाहिर की।
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वडोदरा सिटी पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। ‘वडोदरा सिटी पुलिस ने शुभम मिश्रा की ओर से सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए अपमानजनक, धमकी भरे वीडियो के संबंध में कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि हमने उसे हिरासत में लिया है और उसके खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की है।’
Vadodara City Police took suo moto action in respect of an abusive, threatening video which was uploaded and shared on Social media by Shubham Mishra.
We have detained him and initiated legal process for registration of FIR against him under relevent section of IPC and IT act. pic.twitter.com/XM6J8y4nDx
— Vadodara City Police (@Vadcitypolice) July 12, 2020
मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लीलता), 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) 505 (सार्वजनिक दुराचार के लिए जिम्मेदार बयान), 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (एक महिला के अपमान का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
Hate monger and rape threat abuser Shubham Mishara is nabbed by @Vadcitypolice !Jai Shivaji pic.twitter.com/1wvWO44dbK
— Sanjay Jijabai Dnyanadeo (@SANJAY_IPS) July 12, 2020
बता दें कि दो दिन पहले NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा को एक चिट्टी लिखी थी। उन्होंने वीडियो अपलोड करने वाले इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, इसके साथ ही सोशल मीडिया पर शुभम मिश्रा के इस वीडियो के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश और शर्मिंदगी भी थी।
@Vadcitypolice arrests Shubham Mishra, who had hurled abuses against a female stand up comedian. We thank @GujaratPolice
and @dgpgujarat for the swift action. @NCWIndia will continue working towards women safety.@kunalkamra88 https://t.co/2hgil4ces9— NCW (@NCWIndia) July 12, 2020