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लखीमपुर खीरी: इंसानियत हुई शर्मसार, दो सगी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले, पुलिस जबरन ले गई दोनों बहनों के शव

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लखीमपुर खीरी: इंसानियत हुई शर्मसार, दो सगी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले, पुलिस जबरन ले गई दोनों बहनों के शव

 

बुधवार शाम करीब छह बजे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना इलाके के एक गांव में दो सगी दलित बहनों के शव पेड़ से लटके मिले। मृतक बहनों की मां के मुताबिक बुधवार शाम करीब पांच बजे उनके सामने ही एक पड़ोसी और तीन अन्य दोनों बेटियों को अगवा कर ले गए थे। घटना से गुस्साए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ सदर चौराहे पर जाम लगा दिया। देर शाम आईजी लक्ष्मी सिंह ने आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम समाप्त हुआ।

यह है पूरा मामला

मामला लखीमपुर के निघासन थाना इलाके के तमोलीन पुरवा गांव का है। यहां दो सगी बहनों के शव पेड़ पर लटके मिले थे। मृतक लड़कियों की मां ने बताया कि बड़ी बेटी 17 और छोटी 15 साल की थी। दोनों घर के बाहर बैठी हुई थीं, इस बीच जब वह घर के अंदर गई तभी बाइक सवार 3 युवक पहुंच गए। उन तीनों मे से 2 लड़कों ने बेटियों को घसीटकर बाइक पर बैठा लिया और फरार हो गए। उसके बाद दोनों बेटियों के शव पेड़ पर लटके मिले।

महिला ने कहा कि इस दौरान मेरे कपड़े भी फट गए। यह तीनों लड़के रोज आते थे.” महिला के मुताबिक, तीनों ही लालपुर के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस को डायल 112 के जरिए शाम करीब 5 बजकर 40 मिनट पर इसकी सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पिता ने बताया, मेरी दोनों बेटियां दोपहर 2 बजे से गायब थीं। उनका अपहरण हो गया था। इसके बाद दोनों लड़कियों की लाश पेड़ से लटकी हुई मिली।

पुलिस ने की कार्रवाई 

जिला एसपी संजीव सुमन ने बताया कि मामलें में एक ज्ञात और तीन अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने गंभीरता से विवेचना शुरू की। तीनों अज्ञात लोग(जुनैद, सुहैल और हाफिजुर रहमान) आरोपी छोटू जो मृतका का पड़ोसी है, उसके परिचित हैं। उन्होंने कहा कि छोटू ने ही इन तीनों का महिलाओं से परिचय करवाया था। कल तीनों लड़के गांव में आए थे और महिलाओं को साथ ले जाकर उनकी इच्छा के विरूद्ध जुनैद और सुहैल ने उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिसके बाद महिलाए शादी के लिए अड़ गई। इस बात से नाराज होकर उन्होंने दोनों महिलाओं की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मामला महिलाओं के खिलाफ और समाज के एक कमजोर वर्ग के खिलाफ है। हमने गति और संवेदनशीलता के साथ काम किया। आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 302, 376 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।