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मोहम्मद जुबैर को SC से मिली राहत, हेट स्पीच केस में जुबैर को मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तथ्य-जांच वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर राज्य पुलिस को नोटिस भी जारी किया.

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने एक ट्वीट के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तीन हिंदू संतों को “घृणा फैलाने वाले” कहा था.

 

जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी गई थी कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे.

 

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जुबैर बेंगलुरू या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा.

 

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कल जुबैर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है. “वह न्यायिक रिमांड में है, उसकी जमानत कल सीतापुर अदालत ने खारिज कर दी थी और उसे रिमांड पर भेज दिया गया था. इस तथ्य का खुलासा उन्होंने शीर्ष अदालत में नहीं किया था. यह तथ्यों का स्पष्ट उद्देश्यपूर्ण दमन है. ”

 

“तथ्यों को छिपाने के इस तरह के आचरण को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए. वह इस अदालत को यह बताए बिना कि सीतापुर अदालत ने कल उसकी जमानत खारिज कर दी थी, वह उच्चतम न्यायालय से जमानत मांग रहा है.

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