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ममता सरकार को झटका:कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश-हिंसा के पीड़ितों को मिले इलाज, दर्ज हों सभी मामले

Image Credits - Live Law
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पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर TMC अब फंसती जा रही है। ऐसा इसीलिए क्युकि कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराने का सख्त आदेश आज जारी कर दिया है। दरअसल चुनावों के बाद हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य पुलिस हिंसा से पीड़ित सभी लोगों की शिकायतें दर्ज करे और पीड़ितों को राशन भी दिया जाए।

पुलिस के अलावा राज्य सरकार के लिए भी सख्त आदेश जारी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस के अलावा राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि सभी पीड़ितों को चिकित्सिय इलाज मुहैया कराए जाए और सभी पीड़ितों को राशन कार्ड ना होने पर भी राशन की सुविधा दी जाए।

अगली सुनवाई की तारीख 13 जुलाई तय, इसी दिन तक बढ़ा मानवाधिकार आयोग की टीम का कार्यकाल।

केस दर्ज किए जाने का आदेश देने के साथ ही हाई कोर्ट ने मामलों की जांच कर रहे मानवाधिकार आयोग की टीम के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम चुनावी हिंसा के मामलों की 13 जुलाई तक जांच करेगी। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख उच्च न्यायालय ने तय की है।

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राज्य के चीफ सेक्रेटरी के लिए यह आदेश हुआ जारी।

इतना ही नहीं उच्च न्यायालय की ओर से राज्य के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि वह चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों के सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। बता दें कि मानवाधिकार आयोग को जांच टीम गठित करने का आदेश भी उच्च न्यायालय की ओर से ही दिया गया था।

मानवाधिकार आयोग की टीम तक पर हो चूका है हमला।

बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मानवाधिकार आयोग ने सदस्य राजीव जैन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस टीम ने पिछले दिनों जादवपुर का दौर किया था और पीड़ितों से मुलाकात की थी। हालांकि इस दौरान राजीव जैन का कहना था कि अराजक तत्वों ने उनकी टीम पर तक हमला कर दिया था।

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