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प्रयोग किए गए डिस्पोजेबल फेस मास्क का सुरक्षित ढंग से डिस्पोजल करें: गुरुग्राम उपायुक्त अमित खत्री

Gurugram Deputy Commissioner Amit Khatri (file image)
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गुरुग्राम के उपायुक्त अमित खत्री ने सभी जिला वासियों से अपील की है कि उपयोग के बाद अपने डिस्पोजेबल फेस मास्क का निपटान सुरक्षित ढंग से करें क्योंकि ऐसा नहीं करने से अनजाने में वायरस को फैलने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन दिनों डिस्पोजेबल फेस मास्क ज्यादा प्रयोग में है, इसलिए उसका सुरक्षित डिस्पोजल भी जरूरी है।

आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के हवाले से मास्क निपटान के लिए नियमों का उल्लेख किया और सभी जिला वासियों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कोरोनावायरस संक्रमण से बचने के लिए फेस मास्क पहनना जरूरी है, उसी प्रकार से प्रयोग के बाद डिस्पोजेबल फेस मास्क का सुरक्षित निपटान भी करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने फेस मास्क को पहले नीचे की डोरी को खोल कर हटाए और उसके सामने के भाग को ना छुए क्योंकि सामने के भाग पर जर्म्स अर्थात कीटाणु हो सकते हैं।

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मास्क को उतारने के बाद इसे सामने के भाग की तरफ से अंदर की तरफ घुमा कर इकट्ठा करें। उन्होंने बताया कि इसके बाद उपयोग किए गए मास्क को डस्टबिन में रखे प्लास्टिक के थैले में डालकर उसे 48 घंटे के लिए छोड़ा जा सकता है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।

डस्टबिन में रखे प्लास्टिक के थैले को फेंकने से पहले उसे ऊपर से अच्छी तरह बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि घरेलू कचरे के साथ फिर इसका निपटान करें और उसके पश्चात अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं।

उपायुक्त खत्री ने कहा कि सभी जिला वासी फेस मास्क के निपटान के इन तरीकों को अच्छी तरह से समझ कर निपटान के नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग किए गए मास्क का ठीक से निपटान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं करने से अनजाने में वायरस को फैलने में मदद मिलेगी।

अतः अपने गुरुग्राम जिला को यदि कोरोनावायरस संक्रमण से मुक्त करना है तो अपने घर के अंदर रहे, किसी कारणवश बाहर निकलना भी पड़े तो फेस मास्क का उपयोग करें। यदि मास्क डिस्पोजेबल है तो नियम अनुसार 6 घंटे के बाद उसका सुरक्षित निपटान किया जाना जरूरी है।

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