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दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर पर लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को भारत पे के पूर्व प्रबंध निदेशक और सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत पे के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा कि वह अश्नीर ग्रोवर के व्यवहार से स्तब्ध है, जैसा कि बार और बेंच ने रिपोर्ट किया था, और उसके निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

 

बता दें कि, अश्‍नीर ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वह ऐसा नहीं करेंगे. अश्नीर ग्रोवर ने भारतपे के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष माफी भी मांगी है.

 

विवादों की एक श्रृंखला के बीच, ग्रोवर ने भारतपे के हालिया सीरीज ई फंडिंग दौर में इक्विटी और माध्यमिक तत्वों के वितरण से संबंधित विवरण सोशल मीडिया पर साझा किया.

 

भारतपे की मूल कंपनी रेजिलिएंट इनोवेशन ने उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करके जवाब दिया. उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक नया मामला दायर किया, जिसमें कंपनी के बारे में ‘गोपनीय जानकारी’ मानी जाने वाली जानकारी के प्रकटीकरण को रोकने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई.

 

भारत पे के वकील ने 24 नवंबर को अदालत में तर्क दिया कि ग्रोवर के कार्यों ने उनके रोजगार समझौते में उल्लिखित दायित्वों का उल्लंघन किया है, यह दावा करते हुए कि उन्होंने कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी का खुलासा किया है.

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