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दिल्ली: हाईकोर्ट ने ख़ारिज की सीएम केजरीवाल की याचिका, ED से भी मांगा जवाब

फाइल इमेज : सीएम केजरीवाल
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दिल्ली: हाईकोर्ट ने ख़ारिज की सीएम केजरीवाल की याचिका, ED से भी मांगा जवाब

 

दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट  ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। वहीं न्यायालय ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नई याचिका दायर कर अपने खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न किए जाने की मांग की। इस याचिका पर आज गुरुवार को न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने सुनवाई की।

याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए ईडी द्वारा कठोर कार्रवाई करने के मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इनकार किया। साथ ही दिल्ली सीएम की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) के नोटिसों के बाद दिल्ली सीएम केजरीवाल ने पूछताछ के लिए आने से पहले गिरफ्तार ना करने की गारंटी मांगी थी। सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए आएंगे, लेकिन कोर्ट में ईडी ये कहे कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट की प्रोसीडिंग में सवाल उठा कि, समन सुनवाई योग्य है कि नहीं। इस पर ED ने कहा कि समन सुनवाई योग्य है या नही. इस बात पर सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, इसके लिए  22 अप्रैल की तारीख तय हुई है।