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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिली राहत, गैर जमानती वारंट पर अदालत ने लगाई रोक

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिली राहत, गैर जमानती वारंट पर अदालत ने लगाई रोक

 

सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को बुधवार को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके खिलाफ  जारी गैर जमानती वारंट पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है।

दरअसल, बीती 27 फरवरी को मान‍हानि के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में यह वारंट जारी किया गया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई।

यह था पूरा मामला 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है की उन्होंने साल 2018 के दौरान बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। साल 2018 के दौरान नई दिल्‍ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्‍यारा राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है। उस वक्‍त भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के पद पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे। राहुल की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्‍यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था।

जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। फिर राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में आवेदन देकर राहुल गांधी की पेशी से छूट मांगी थी, लेकिन अदालत ने 14 मार्च 2024 को उनके आवेदन को ही खारिज करते हुए 27 मार्च को उन्हें पेश होने का आदेश दिया था।