उमेशपाल हत्या कांड के आरोपी अतीक अहमद को यूपी लाने के लिए साबरमती जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस
उमेश पाल हत्याकांड के नामजद अभियुक्त व माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ती ही जा रही है। अतीक अहमद को प्रयागराज की अदालत में पेश करने के लिए पुलिस टीम अहमदाबाद की साबरमती जेल पहुंच गई है। इससे पहले उमेश पाल अपहरण केस में उसे उम्रकैद की सजा मिली, फिर साबरमती जेल में उसका बैरक बदल दिया गया और अब उमेश पाल मर्डर केस में उसके खिलाफ वारंट-बी जारी किया गया है।
गुजरात: गैंगस्टर अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज लाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल पहुंची। pic.twitter.com/ea7qpxCMc7
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 11, 2023
क्या होता वारंट बी
वारंट बी किसी भी जेल में बंद आरोपी के लिए जारी होता है। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब कोर्ट को बताता है की हम इस व्यक्ति को आरोपी बना रहे हैं, तब कोर्ट वारंट बी जारी करती है। वारंट बी मिलने के बाद सम्बंधित आपराधिक मामले में जांच कर रही पुलिस वारंट-बी जेल प्रशासन को देती है और बताती है कि आपके जेल में बंद में इस अपराधी पर इस मामले में भी केस है, उसे सम्बंधित मामले में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है. इसके बाद पुलिस पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगती है।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुई FIR
प्रयागराज की जाफरी कॉलोनी निवासी साबिर की शिकायत पर पुलिस ने अतीक अहमद, उसके पुत्र अली, असलम मंत्री, असद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान को एक करोड़ की रंगदारी, जानलेवा हमला व हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद और उनके बेटे सहित 13 लोगों के खिलाफ अपहरण के मामले में IPC की धारा-147/ 148 /149 /307 /386/ 286/ 504/ 506/ 120 बी के तहत FIR दर्ज की गई है।
अतीक अहमद और उनके बेटे सहित 13 लोगों के खिलाफ अपहरण के मामले में IPC की धारा-147/148/149/307/386/286/504/506/120 बी के तहत FIR दर्ज की गई है: प्रयागराज पुलिस
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